बुधवार, 30 जनवरी 2013

प्रदेश में नक्सली संगठनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा


भोपाल 30 जनवरी 2013। प्रदेश में कतिपय नक्सली संगठनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इन संगठनों पर पिछले बारह साल से मप्र विशेष सुरक्षा कानून,2000 के तहत प्रतिबंध लग रहा है। हर साल एक वर्ष की अवधि के लिये यह प्रतिबंध लगाया जाता है तथा अब फिर इस प्रतिबंध की अवधि को एक साल बढ़ाया गया है।
राज्य के गृह विभाग की गोपनीय शाखा सी-अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, नक्सली संगठन कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माओवादी) और उसके दो अग्र संगठन अर्थात एक, क्रांतिकारी किसान कमेटी यानी केकेसी तथा दो, क्रांतिकारी जन कमेटी यानी केजेसी को मप्र विशेष सुरक्षा अधिनियम,2000 के तहत विधि विरुध्द संगठन घोषित किया गया है। इन नक्सली संगठनों पर इस साल नवम्बर,2013 तक प्रतिबंध जारी रहेगा।
ज्ञातव्य है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या भाकपा माओवादी भारत का प्रमुख भूमिगत नक्सली संगठन है। इसका उद्देश्य पीपुल वार के तहत केन्द्र सरकार को उखड़ फैंकना है। इस नक्सली संगठन ने वर्ष 1967 से पश्चिम बंगाल से अपनी हिंसक गतिविधियां शुरु की थी। इसकी स्थापना दो खूंखार नक्सली संगठनों के आपसी विलय के बाद हुई थी। माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी और भाकपा माले,पीपुल्सवार ने साल 2004 में 21 सितम्बर को आपस में विलय कर लिया था। वैसे विलय की आधिकारिक घोषणा उसी साल 14 अक्टूबर को की गयी थी। विलय के बाद तदर्थ केन्द्रीय कमेटी बनी जिसका महासचिव पीपुल्स वार नेता गणपति को बनाया गया। उनका सही नाम मुप्पला लक्ष्मणा राव है। 22 जून,2009 को भारत सरकार ने भी भाकपा माओवादी को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया। अब भाकपा माओवादी के कार्यकर्ताओं पर अनलॉफुल एक्टीविटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकेगी। आंध्रप्रदेश ,बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में पहले से हीं संगठन पर प्रतिबंध लागू है। देशव्यापी प्रतिबंध लगने के बाद रैलियों, आमसभा और दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी और साथ ही उनके कार्यालय और बैंक अकाउंट भी जब्त हो जाएंगे। 
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बालाघाट, मंडला एवं डिण्डौरी जिले नक्सल प्रभावित घोषित हैं तथा राज्य सरकार ने पांच अन्य जिलों सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर में भी नक्सली गतिविधियां पाई हैं।


-  डॉ. नवीन जोशी  

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