रविवार, 6 जनवरी 2013

अब व्यवसाईयों को भरना होगा नया फार्म 59

 
Bhopal, 05 January, 2013, मप्र वैट नियम,2006 के तहत माल के परिवहन हेतु अब रजिस्टर्ड व्यवसाईयों को नया फार्म 59 भरना होगा। इस संबंध में राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग ने पुराना फार्म निरस्त कर नया फार्म 59 जारी कर दिया है। अब वाणिज्यिक कर जांच चौकियों पर इस नये फार्म को ही स्वीकार किया जायेगा।
संशोधित फार्म 59 के अनुसार, इसमें अभिवहन पास जारी करने हेतु नये फार्म 59 में आवेदन करना होगा। यह आवेदन तीन प्रतियों में सम्बन्धित जांच चौकी अधिकारी को संबोधित होगा। इसमें माल भेजने वाले के विवरण के अंतर्गत उसका नाम, पता, राज्य, टिन, शहर और फोन नम्बर उल्लेखित करना होगा जबकि माल पाने वाले के विवरण के अंतर्गत उसका नाम, पता, राज्य, टिन, शहर और फोन नम्बर देना होगा। माल के विवरण के अंतर्गत जहां से माल भेजा जा रहा है वह स्थान, गंतव्य स्थान, बीजक क्रमांक, बीजक दिनांक, माल का विवरण, मात्रा/वजन तथा उसका मूल्य अंकित करना होगा। परिवहनकत्र्ता के विवरण के अंतर्गत परिवहन कंपनी के स्वामी का नाम, राज्य एवं शहर, पेन, वाहन चालक का नाम, बिल्टी/एलआर नम्बर, सर्विस टैक्स पंजीयन नंबर, वाहन क्रमांक देना होगा। निर्गम जांच चौकी के विवरण के अंतर्गत निर्गम जांच चौकी का नाम जिससे पारेषित माल मप्र की सीमा को पार करेगा, अनुमानित तारीख एवं समय जब पारेषित माल निर्गम जांच चौकी को पार करेगा, अन्य राज्य का नाम जहां माल निर्गम जांच चौकी से होकर जायेगा-उल्लेखित होगा। इसके अलावा मार्ग में पडऩे वाले तीन शहरों के नाम जहां से माल राज्य से गुजरेगा-उल्लेखित करना होगा। 
नये फार्म 59 में उक्त जानकारी के अलावा घोषणा करना होगी कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। इस आवेदन एवं घोषणा-पत्र के मिलने पर प्रवेश जांच चौकी पर अभिवहन पास जारी किये जाने का प्रारुप भी वाणिज्यिक कर विभाग ने जारी किया है तथा निर्गम जांच चौकी पर प्रमाणीकरण भी जारी होगा। जबकि इससे पहले के फार्म 59 में उक्त विवरण नहीं होता था। विभाग की ताजा अधिसूचना में यह भी संशोधन बताया गया है कि यदि डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रानिक रीति में दस्तावेज की तारीख को भेजी जाती है, तो ऐसे प्रारुप में जैसा कि आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा वेब पोर्टल पर निर्धारित किया जाये, दस्तावेज का सत्यापन प्रस्तुत किया जायेगा।

 - डॉ. नवीन जोशी 

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