रविवार, 25 नवंबर 2012

मध्यप्रदेश सम्पति विरूपण अधिनियम 1994 का चुनाव में होगा शक्ति से पालन


 मध्यप्रदेश सम्पति विरूपण अधिनियम 1994 का चुनाव में होगा शक्ति से पालन

भोपाल, 25 नवंबर 12। 20 दिसम्बर को आयोजित होने वाले आगामी कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव के मद्देनजर चुनाव क्षेत्र में मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन के आदेश जारी किये है।
दीवारों पर नारे ना लिखे :
मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश दिये है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है विद्युत एवं टेलिफोन के खंबो पर झण्डियां लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर अथवा बेनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बेनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये जिले के प्रत्येक थाने में पदस्थ लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करेगा। इस दस्तें में लोक निर्माण विभाग के कई स्थाई गेंग के पर्याप्त संख्या के कर्मचारी पदस्थ रहेगे। यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में कार्य करेगा।
नियम का उल्लघंन पर होगी कार्यवाही :
यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर समक्ष न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेगा। यदि कोई राजनैतिक दल या चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी शासकीय संपत्ति भवन को विरूपित किया जाता है तो कार्यालय प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह संपत्ति विरूपित होने से रोके। यदि उसकी बिना जानकारी में या अनुपस्थित संपत्ति विरूपित की जाती है तो कार्यालय प्रमुख संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायेगें तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार को लिखित में सूचना देगें। थाना प्रभारी लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेगें तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करेगें।

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