बुधवार, 9 फ़रवरी 2011

लोकायुक्त के प्रकरण में पूर्व सरपंच को सजा

लोकायुक्त के प्रकरण में पूर्व सरपंच को सजा
भोपाल 8 फरवरी 2011। विशेष न्यायालय भोपाल द्वारा लोकायुक्त के प्रकरण में फंदा विकास खण्ड की ग्राम पंचायत इमलिया के पूर्व सरपंच हेमराज मारन को सजा दी गई है।
लोकायुक्त भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल के प्रकरण में विशेष न्यायालय ने आज जिला भोपाल के विकास खण्ड फंदा की ग्राम पंचायत इमलिया के पूर्व सरपंच को पी.सी. एक्ट की धाराओं में दो वर्ष एवं भादवि की धारा में दो वर्ष का कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता श्री भूपेन्द्र सिंह पिता केप्टन इन्दर सिंह निवासी एस-23 टीला जमालपुरा भोपाल द्वारा आरोपी सरपंच के खिलाफ शिकायत की गई थी। शिकायत में दर्ज कराया गया था कि ग्राम पंचायत इमलिया में शालाभवन की पानी की टंकी बनाने के लिए 10 हजार रूपये का भुगतान प्राप्त करने के उपरान्त भी समयावधि में निर्माण कार्य नही कराया गया। दस हजार रूपये वापस करने को भी नोटिस जारी किये गये थे, फिर भी कार्य नही करा कर उक्त राशि स्वयं के उपयोग में ली गई।
प्रकरण का संचालन विशेष न्यायालय भोपाल में संगठन के विशेष लोक अभियोजक श्री ए.के. सर्राफ द्वारा किया गया। शिकायत प्राप्त होने पर जांच उपरान्त अपराध पंजीबद्व कर विवेचना की गई। अपराध सिद्ध पाये जाने पर विशेष न्यायालय भोपाल में आरोपी के विरूद्व अभियोग पत्र पेश किया गया था, जिस पर आज उसे सजा सुनाई गई।


Date: 08-02-2011

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