गुरुवार, 6 जनवरी 2011

म.प्र. भूमि विकास निगम (निरसन) विधेयक बना अधिनियम

म.प्र. भूमि विकास निगम (निरसन) विधेयक बना अधिनियम
भोपाल, 6 जनवरी 2011। विधान सभा द्वारा विगत 24 नवम्बर 2010 को पारित 'मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (निरसन) विधेयक, 2010 पर राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के साथ ही इसने अधिनियम का रूप ले लिया है। इस अधिनियम का प्रकाशन 3 जनवरी 2011 को मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में किया गया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम अधिनियम 1976 का निरसन हो गया है।
उल्लेखनीय है कि यह विधेयक मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम को विघटित करने के लिए पारित किया गया था। पिछले कई वर्षों से निगम में कोई कार्यकलाप नहीं हो रहे थे। इसके कारण बिना काम के प्रशासनिक और अन्य व्यय हो रहा था। इस के कारण काम न करने वाले इस निगम के पोषण से शासकीय राजकोष पर पड़ने वाला व्यय भार समाप्त होगा और निगम की बेकार पड़ी आस्तियों तथा संसाधनों का अधिक लाभदायक उपयोग हो सकेगा। साथ ही इस रूग्ण निगम के लेनदारों तथा उधार देने वालों के बढ़ते हुए दायित्वों का उन्मोचन होगा।


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