मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान विनियमन अधिनियम लागू हुआ
भोपाल 17 जनवरी 2011। मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान विनियमन (संशोधन) विधेयक 2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के साथ ही यह लागू हो गया है। इस संशोधन विधेयक को 24 नवम्बर, 2010 को विधानसभा में पारित किया गया था। राज्यपाल ने इसे 10 जनवरी, 2011 को अनुमति प्रदान की और यह 11 जनवरी, 2011 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है।
इस संशोधन अधिनियम में आरा मशीन की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। पूर्व में लागू मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 में 'आरा मशीन' की परिभाषा में ऐसा चक्राकार आरा (कटर) शामिल नहीं था, जिसका व्यास बारह इंच से ज्यादा न हो। इस तकनीकी की त्रुटि के कारण अवैध रूप से काटी गयी काष्ठ के रूपांतरण में ऐसे आरा के उपयोग को बढ़ावा मिलता था।
काष्ठ की अवैध कटाई रोकने की दृष्टि से इस संशोधन के द्वारा परिवर्तित किया गया
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