हुक्का केन्द्रों पर सख्ती से कार्रवाई
स्वास्थ्य राज्य मंत्री के निर्देश पर जिला कलेक्टरों को औचक्क निरीक्षण करने को कहा
कॉफी शॉप की आड़ में चल रहे हुक्का केन्द्रों के माध्यम से विशेष कर अवयस्कों को ध्रूमपान कराने को लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष राज्य मंत्री श्री महेन्द्र हार्डिया ने गंभीरता से लेते हुये इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को भेजे गए परिपत्र में एक दल गठित कर हुक्का केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने को कहा है।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेन्द्र हार्डिया के विभिन्न अवसरों पर यह ध्यान में लाया गया कि शहरों में जगह-जगह हुक्का केन्द्र काफी शाप की आड़ में चल रहे हैं। इसमें धूम्रपान कराया जा रहा है। इनमें अवयस्कों की भी संख्या भी बड़ी तादाद में है। श्री हार्डिया ने इसे चिन्ताजनक बताते हुये आयुक्त स्वास्थ्य को निर्देश दिये कि वह सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनयम 2003 के तहत ऐसे हुक्का केन्द्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
आयुक्त स्वास्थ्य ने सभी जिला कलेक्टरों को भेजे गये परिपत्र में कहा है कि वह अपने जिलों में स्थायी निरीक्षण दल का गठन कर ऐसे हुक्का केन्द्रों में अचानक पहुंचे और हुक्के में उपयोग किये जा रहे पदार्थों का नमूना लेकर खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में जांच करायें। इसमें तंबाकू का उपयोग पाये जाने पर हुक्का केन्द्र संचालक के विरूद्ध तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करें। निरीक्षण दल में राजस्व स्वास्थ्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल करने के निर्देश दिये गए हैं।
जिला कलेक्टर को भेजे गये निर्देश में कहा गया है कि तंबाकू अधिनियम के तहत आडिटोरियम, अस्पताल परिसर, स्वास्थ्य संस्थाएं, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टारेंट, होटेल, सार्वजनिक कार्यालय, न्यायालय परिसर, शैक्षणिक संस्थाऐं, पुस्तकालय एं वाचनालय, जनसुविधाऐं, खुलें ऑडिटोरियम, स्टेडियम, रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप, कार्यस्थल, शॉपिक मॉल, छविगृह, रिफ्रैशमेंट रूम, डिस्कोथेक कॉफी हाउस, पब, बार, क्लब, एयरपोर्ट लॉउन्ज एवं हुक्का केंद्र इत्यादि स्थान शामिल हैं। इन स्थानों पर निरीक्षण दल समय-समय पर निरंतर आकस्मिक निरीक्षण करे ताकि धूम्रपान पर सख्ती से रोक लगाई जा सके।
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