दो सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों की सेवायें समाप्त
भोपाल 24 दिसंबर 2010। राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त दो सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों की सेवायें म.प्र. सिविल सेवा नियमों के अनुकूल ना पाये जाने पर, उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रामवीर सिंह जाटव एवं कु. गौतम परमार द्वारा अपनी इंदौर पदस्थापना के दौरान न्यायालय परिसर में गरिमाविहीन अशिष्टतापूर्ण आचरण करने की घृष्टता करने एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन कर अभियोजन विभाग की छवि को धूमिल की है। इस कारण संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध शासन द्वारा म.प्र. सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत कार्यवाही कर उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।
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