श्रमिकों के वेतन में 150 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि
इंदौर 1 अक्टूबर, 2010। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के मासिक और दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की गयी हैं। पुनरीक्षित दर अनुसार श्रमिकों के वेतन में डेढ़ सौ रूपये प्रतिमाह की वृद्धि हुयी है। यह वृद्धि एक अक्टूबर 2010 से लागू की गयी है।
श्रमायुक्त मध्यप्रदेश श्री पी.के.दास द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार अब 35 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 4 हजार 145 रूपये या प्रतिदिन 159 रूपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 4 हजार 275 रूपये या प्रतिदिन 164 रूपये तथा कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 4 हजार 425 रूपये या प्रतिदिन 170 रूपये मिलेंगे। इसी तरह कृषि नियोजन में कार्यरत अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3 हजार 426 रूपये या प्रतिदिन 114 रूपये देय होंगे। बीड़ी श्रमिकों के लिये भी एक अक्टूबर से दरों का पुनरीक्षण किया गया है। तद्नुसार बीड़ी रोलर को 22 रूपये 50 पैसे तथा 26 रूपये 27 पैसे महंगाई भत्ता मिलाकर कुल 48 रूपये 77 पैसे प्रति हजार बीड़ी बनाने पर न्यूनतम वेतन दिया जायेगा। इन श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के अलावा अवकाश के रूप में 2 रूपये 44 पैसे और बोनस के रूप में 4 रूपये 27 पेसे प्रति हजार बीड़ी भी भुगतान देय होगा तथा भविष्य निधि कटौत्री 10 रूपये 24 पैसे की होगी। कटौत्री के उपरांत शुद्ध राशि 50 रूपये 36 पैसे देय होगी। अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों को परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मिलाकर अब साधारण अगरबत्ती 11 रूपये 82 पैसे और सुगंधित अगरबत्ती के लिये 12 रूपये 29 पैसे प्रति हजार की मजदूरी दी जायेगी। इन दरों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है। जिन श्रमिकों अथवा कर्मचारियों की वेतन दरों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है, उन्हें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता पृथक से देय नहीं है। साप्ताहिक अवकाश दिवस का पारिश्रमिक भी उक्त वेतन दरों में सम्मिलित होने से वह पृथक से देय नहीं है।
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