गुरुवार, 28 फ़रवरी 2013

कलेक्टर-एसपी भी वाहन चैकिंग में ले सकेंगे समझौता शुल्क

परिवहन विभाग ने बढ़ाई प्रशमन की दरें
भोपाल 26 फरवरी 2013। वाहनों की चैकिंग के दौरान मोटरयान अधिनियम,1988 की कतिपय धाराओं के उल्लंघन पर अब जिला प्रशासन के कलेक्टर एवं एसपी भी समझौता शुल्क लेकर प्रकरण का निपटारा कर सकेंगे। परिवहन विभाग ने उक्त अधिनियम के सख्ती से पालन हेतु अपने अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया है तथा इस संबंध में समझौता शुल्क यानी प्रशमन शुल्क की दरें बढ़ाते हुये अधिसूचना जारी कर दी है।
परिवहन विभाग की ताजा अधिसूचना के मुताबिक, परिवहन आयुक्त, अपर परिहवन आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी,सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,परिवहन निरीक्षक, परिवहन उपनिरीक्षक तथा पुलिस विभाग की यातायात शाखा के निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक के अलावा अब सभी जिला कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, कार्यपालक मजिस्टे्रट, जिला एसपी, एएसपी और डीएसपी भी निश्चित धाराओं के उल्लंघन पर समझौता शुल्क ले सकेंगे।
अब उक्त सभी प्राधिकृत किये गये अधिकारी केन्द्र सरकार के मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा 177 के तहत दूसरे का ड्रायविंग लायसेंस उपयोग करने पर 500 रुपये, धारा 178-1 के तहत यात्री वाहनों में बेकिट यात्रा करने पर 500 रुपये, धारा 178-2 के तहत यात्री वाहन के परिचालक द्वारा कम राशि का टिकट देने पर एक हजार रुपये, धारा 178-3-क के तहत थ्री व्हीलर वाहन द्वारा यात्री को न बैठाने पर 500 रुपये तथा धारा 178-3-ख के तहत कान्ट्रेक्ट केरिज द्वारा यात्री को न बैठाने पर 500 रुपये प्रशमन शुल्क वसूल सकेंगे।
इसी प्रकार, अब उक्त सभी अधिकारी धारा 179 के तहत प्राधिकृत अधिकारियों का निर्देश न मानने या उनके काम में व्यवधान डालने पर परिवहन यान से एक हजार रुपये तथा गैर परिवहन यान से 500 रुपये समझौता शुल्क वसूल सकेंगे। धारा 180 के तहत लायसेंसधारी द्वारा अपना वाहन अन्य गैर लायसेंसी को चलाने देने पर परिवहन यान से तीन हजार रुपये तथा गैर परिवहन यान से एक हजार रुपये जुर्माना वसूल सकेंगे। धारा 181 के तहत बिना लायसेंस के परिवहन यान चलाने पर 3 हजार रुपये तथा गैर परिवहन यान से एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जा सकेगा। धारा 182-1 के तहत अयोग्य करार किये गये व्यक्ति द्वारा वाहन चालक का लायसेंस लेने पर परिवहन यान से 2000 रुपये तथा गैर परिवहन यान से एक हजार रुपये, धारा 182-2 के तहत मंजिला गाड़ी यानी स्टेज केरिज के मामले में अयोग्य व्यक्ति द्वारा लायसेंस लेने पर एक हजार रुपये समझौता शुल्क लिया जा सकेगा।
इसके अलावा, उक्त सभी प्राधिकृत अधिकारी धारा 183-1 के तहत तेज गति से वाहन चलाने पर परिवहन यान से 3 हजार रुपये एवं गैर परिवहन यान से एक हजार रुपये एवं धारा 183-2 के तहत वाहन स्वामी द्वारा अपने मातहत को तेज गति से वाहन चलाने के निर्देश देने पर उससे परिवहन यान के मामले में 3 हजार रुपये एवं गैर परिवहन यान के मामले में एक हजार रुपये प्रशमन राशि वसूली कर सकेंगे। धारा 184 के तहत भयानक तरीके से वाहन चलाने पर परिवहन यान से 3 हजार रुपनये एवं गैर परिवहन यान से पन्द्रह सौ रुपये दण्ड वसूला जा सकेगा। धारा 186 के तहत दीमागी एवं शारीरिक रुप से अयोग्य व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने पर परिवहन यान से 3 हजार रुपये एवं गैर परिवहन यान से एक हजार रुपये दण्ड वसूला जा सकेगा। धारा 189 के तहत बिना अनुमति वाहन रेसिंग पर परिवहन यान से 3 हजार रुपये एवं गैर परिवहन यान से पन्द्रह सौ रुपये दण्ड स्वरुप वसूले जायेंगे। धारा 190-2 के तहत रोड सेफ्टी का उल्लंघन कर वाहन चलाने पर परिवहन यान से 3 हजार रुपये एवं गैर परिवहन यान से एक हजार रुपये तथा धारा 191 के तहत कानून के प्रावधानों के विपरीत वाहन बेचने पर परिवहन यान से दस हजार रुपये एवं गैर परिवहन यान से पांच हजार रुपये समझौता शुल्क वसूले जा सकेंगे।
इसी प्रकार अब उक्त सभी प्राधिकृत अधिकारी धारा 192-1-क के तहत बिना पंजीयन वाले वाहनों के अंतर्गत परिवहन यान श्रेणी में भारी वाहन से 7 हजार रुपये, मध्यम वाहन से 5 हजार रुपये तथा हल्के वाहन से 3 हजार रुपये, गैर परिवहन यान श्रेणी में हल्के वाहन से 3 हजार रुपये एवं मोटर साईकिल से 2 हजार रुपये एवं अन्य वाहनों के मामलों में 5 हजार रुपये दण्ड वसूल सकेंगे। धारा 192-1-ख के तहत बिना फिटनेस प्रमाण-पत्र वाले परिवहन यान की श्रेणी वाले वाहनों के अंतर्गत भारी वाहन से 5 हजार रुपये, मध्यम वाहन से 3 हजार रुपये एवं हल्के वाहन से 2 हजार रुपये दण्ड वसूल सकेंगे। धारा 194-1 के तहत क्षमता से अधिक भार ढोहने पर 2 हजार रुपये न्यूनतम एवं अतिरिक्त एक हजार रुपये प्रति टन या उसके भाग के लिये दण्ड वसूला जायेगा। अधिक भार वाले वाहन को खाली कराने पर प्रति टन सौ रुपये या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो दण्ड स्वरुप वसूला जा सकेगा। धारा 194-2 के तहत उक्त प्रशमन शुल्क का भुगतान करने से इंकार करने पर 5 हजार रुपये अर्थदण्ड वसूला जा सकेगा।
बिना बीमा वाले वाहनों पर अर्थदण्ड :
परिवहन विभाग ने उक्त सभी प्राधिकृत अधिकारियों को धारा 196 के तहत बिना बीमा वाले मोपेड/मोटरसायकल वाहन से एक हजार रुपये, हल्के मालयान/यात्री यान से 3 हजार रुपये एवं मध्यम माल यान या यात्री यान से 5 हजार रुपये दण्ड वसूलने का हक दिया है। इसके अलावा किसी वाहन का ब्रेक फेल करने या उसमें अन्य छेड़छाड़ करने पर धारा 198 के तहत एक हजार रुपये का दण्ड वसूलने का भी अधिकार दिया गया है।
इनका कहना है :
''''परिवहन विभाग ने प्रशमन शुल्क वसूलने के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया है जिसमें अब जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है और प्रशमन शुल्क भी बढ़ाया गया है।"
- दिलीप कुमार ज्वाईंट ट्रांसपोर्ट कमिश्रर मप्र

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