गुरुवार, 28 फ़रवरी 2013

पचास हजार करोड़ के निवेश वाले उद्योगों को मिलेगी 14 साल तक विद्युत शुल्क से छूट

 
भोपाल 27 फरवरी 2013। स्वयं के उपभोग हेतु केप्टिव पावर प्लांट के जरिये बिजली पैदा करने वाले ऐसे उद्योगों जिनमें पचास हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश हुआ है, को विद्युत शुल्क से चौदह साल तक छूट मिलेगी। राज्य के ऊर्जा विभाग ने प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस छूट की अधिसूचना मप्र विद्युत शुल्क अधिनियम,2012 के तहत जारी कर दी है।
जारी अधिसूचना के मुताबिक, बीस हजार करोड़ से अधिक परन्तु पचास हजार करोड़ रुपये से कम निवेश वाले उद्योगों को केप्टिव पावर प्लांट लगाने पर विद्युत शुल्क के भुगतान से बारह वर्ष तक छूट दी जायेगी। 500 करोड़ से अधिक एवं किन्तु बीस हजार करोड़ रुपये से कम निवेश पर दस साल तक, सौ करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 500 करोड़ रुपये तक के निवेश पर सात वर्ष एवं 25 करोड़ रुपये से अधिक किन्तु सौ करोड़ रुपये से कम निवेश पर उद्योगों को केप्टिव पावर प्लांट पर पांच वर्ष के लिये विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट दी जायेगी।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट केवल स्वयं के उपयोग के लिये विद्युत ऊर्जा के उत्पादन पर उपलब्ध होगी। केप्टिव पावर प्लांट की संस्थापना के पश्चात 25 करोड़ रुपये से अधिक स्थाई पूंजी निवेश की औद्योगिक परियोजनायें विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिये संबंधित विद्युत निरीक्षक से पात्रता का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करना होगी तथा केवल ऐसे प्रमाण-पत्र के आधार पर ही छूट के लिये हकदार माना जायेगा। परन्तु यह छूट किसी ऐसे केप्टिव पावर प्लांट को उपलब्ध नहीं होगी जो पुराने केप्टिव पावर प्लांट के स्थान स्थान पर संस्थापित किया गया हो।

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