शनिवार, 23 फ़रवरी 2013

1 मार्च से नये वकीलों को मिलेंगे 12 हजार रुपये

मृत्यु पर अधिवक्ता के आश्रितों को एक लाख 1 अप्रैल से
भोपाल 23 फरवरी 2013। विधि व्यवसाय में प्रवेश पर राज्य के नवीन अधिवक्ताओं को विधि व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु फर्नीचर (कुर्सी/मेज आदि) क्रय करने के लिये एकमुश्त 12 हजार रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा 1 मार्च,2013 से अनुदान के रुप में दी जायेगी। इसी प्रकार, वकीलों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को एक लाख रुपये की सहायता 1 अप्रैल,2013 से मिलने लगेंगी। भुगतान ई-पेमेंट के द्वारा होगा। इस स्कीम का संचालन सचिव विधि विभाग की अध्यक्षता में बनी समिति करेगी तथा इस समिति में राज्य बार कौंसिल के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष भी सदस्य होंगे। समिति के सदस्य सचिव अतिरिक्त सचिव स्थापना विधि विभाग होंगे।
यह हुआ है राज्य सरकार के विधि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम,2012 के शुक्रवार से क्रियान्वयन से। विगत 12 अगस्त,2012 को भोपाल के सीएम निवास पर आयोजित वकील पंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वकीलों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये अनेक कल्याणकारी घोषणायें की गईं थीं जिनका अब क्रियान्वयन किया गया है। इस स्कीम का लाभ देने के लिये शुक्रवार को सरकार ने तिथियां भी घोषित कर दी हैं। मिशन 2013 की तैयारी के सिलसिले में ऐसा किया गया है।
स्कीम के तहत राशि प्राप्त करने वाले वकील को उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र देना होगा अन्यथा सम्बन्धित जिले का कलेक्टर उससे बकाया भू-राजस्व के रुप में दी गई राशि वसूलेगा। इस स्कीम में हुये व्यय का आडिट महालेखाकार करेंगे। नये वकीलों को 12 हजार रुपये की सहायता लेने के लिये शपथ-पत्र देना होगा कि वह विधि व्यवसाय के अलावा अन्य कोई व्यवसाय नहीं करेगा तथा यदि पांच साल के पूर्व वह विधि व्यवसाय बंद करता है तो उसे तीन माह के अंदर 12 हजार रुपये की राशि राज्य सरकार को वापस करना होगी।
राज्य सरकार इस स्कीम के तहत आगामी 1 अप्रैल,2013 से जिला बार कौंसिल को हर दो साल में पचास हजार रुपये एवं तहसील बार कौंसिल को हर दो साल में बीस हजार रुपये पुस्तकालय समृध्द करने के लिये देगी। पुस्तकालय हेतु विधि पुस्तकें हार्ड कापी के रुप में अथवा इलेक्ट्रानिक स्वरुप में क्रय की जा सकेंगी। सम्बन्धित जिले के जिला न्यायाधीश को ऐसे पुस्तकालय का निरीक्षण करने का अधिकार भी होगा। इसी प्रकार गंभीर बीमारी यानी कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी/बायपास सर्जरी, एन्जियोप्लास्टी, किडनी/लिवर प्रत्यारोपण, बे्रन हेमरेज, पक्षाघात और अन्य ऐसी बीमारी जिसे जिले के चिकित्सा बोर्ड द्वारा गंभीर बीमारी होने का प्रमाण-पत्र दिया जाये, एक लाख रुपये का भुगतान इस स्कीम के तहत वकील को किया जायेगा। इस सहायता को 1 अप्रैल, 2013 से प्रारंभ किया जायेगा। गंभीर बीमारी में सहायता उसी वकील को मिल पायेगी जिसकी सकल वार्षिक आय 5 लाख रुपये या उससे कम होगी। इस सहायता को देने के लिये स्टेट बार कौंसिल को एक करोड़ रुपये प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।




Navin Joshi, डॉ. नवीन जोशी, www.prativad.com

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