सोमवार, 28 जनवरी 2013

भाजपा सरकार ने अपनाया पंथनिरपेक्षता

 
भोपाल 28 जनवरी 2013। प्रदेश में सत्तारुढ़ भाजपा सरकार अब धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर पंथनिरपेक्षता अपनायेगी। ऐसा हुआ है राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव आरके चतुर्वेदी द्वारा जारी अधिसूचना के तहत। यहां यह उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की पूर्वपीठिका (प्रस्तावना) में ''सेक्युलर'' शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया। लेकिन अब प्रदेश की शिवराज सरकार ने इस शब्द से परहेज करते हुये इसे पंथनिरपेक्ष किया है। ज्ञातव्य है कि पंथनिरपेक्ष का आशय किसी संप्रदाय से न जुड़ा होना है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शासनकाल में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 मई,2001 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसके नियम एक एवं आवेदन-पत्र के प्रारुप में ''''धर्मनिरपेक्षता" शब्द अंकित किया गया था। इस शब्द पर अब 11 साल बाद राज्य की भाजपा सरकार को आपत्ति हुई है तथा उसने ताजा अधिसूचना जारी कर ''''धर्मनिरपेक्षता" शब्द के स्थान पर ''''पंथनिरपेक्षता" कर दिया है। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग के उच्च अधिकारी स्थिति साफ करने से बच रहे हैं। विभाग के प्रमुख सचिव आरके चतुर्वेदी ने कहा कि वे कई कागजातों में दस्तखत कर देते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता है कि वह कौनसा कागज है। उन्होंने विभाग के उप सचिव बीआर विश्वकर्मा से इस बारे में पूछने के लिये कहा। जब श्री विश्वकर्मा से पूछा गया तो उन्होंने भी इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर कर दी। 


  - डॉ. नवीन जोशी

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