गुरुवार, 24 जनवरी 2013

अब प्रदेश में किसान सिंचाई हेतु स्वयं विद्युत लाईन डलवा सकेंगे

विद्युत वितरण कंपनी पर की सरकार ने निर्भरता खत्म
भोपाल 23 जनवरी 2013। अब प्रदेश के किसान अपने खेतों की सिंचाई पंप सेट्स से करने हेतु बिजली की लाईन स्वयं डलवा सकेंगे। किसानों की विद्युत वितरण कंपनी पर बिजली की लाईन डलवाने की निर्भरता खत्म कर दी गई है। यह नया प्रावधान हुआ है मप्र राज्य विद्युत नियामक आयोग के ताजा संशोधित नियमों में।
नये प्रावधान के अनुसार, अब किसान सिंचाई हेतु लगाये पंप सेट्स को बिजली से चलाने के लिये स्वयं बिजली की लाईन डलवा सकेंगे। इसके लिये उन्हें सम्बन्धित विद्युत वितरण कंपनी को लाईन खींचने की लागत का तीन प्रतिशत सम्बन्धित विद्युत वितरण कंपनी को पर्यवेक्षण प्रभारों का भुगतान करना होगा। किसान को लायसेंस प्राप्त ए श्रेणी के ठेकेदारों के माध्यम से सम्बन्धित विद्युत वितरण कंपनी के पर्यवेक्षण में कार्य संपादन कराना होगा।
ज्ञातव्य है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली हेतु वर्ष 2009 में विनियम बनाये थे जिनमें यह प्रावधान था कि कृषकों के सिंचाई पंप सेट्स हेतु अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत प्रदाय व्यवस्था, प्राप्त मांग-पत्र पर दक्ष वितरण प्रणाली के संचालन हेतु निम्र दाब तन्तुपथ (सर्विस लाईन) को जोड़कर उनकी वसूली उपरान्त की जायेगी। लेकिन अब ताजा संशोधन के अनुसार, उक्त पुराने प्रावधान के साथ किसानों द्वारा स्वयं से पंप सेट्स हेतु बिजली की लाईन डालने का प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन ऐसा करने हेतु किसान को बिजली की लाईन एक श्रेणी के ठेकेदार से डलवाने हेतु लाईन डालने की लागत का 3 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार के रुप में पहले विद्युत वितरण कंपनी को भुगतान करना होगा तथा कंपनी के पर्यवेक्षण में ही विद्युत लाईन डलवाना होगी।

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