रविवार, 25 नवंबर 2012

पुरुष आवेदक भी 45 वर्ष की आयु तक कर सकेंगे आवेदन


 पुरुष आवेदक भी 45 वर्ष की आयु तक कर सकेंगे आवेदन

भोपाल 24 नवंबर 2012। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु गत 3 नवम्बर,2012 को जो परिपत्र जारी किया था उसमें पुरुष आवेदकों (शासकीय सेवक/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) की अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई थी लेकिन तीन हफ्ते बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इस परिपत्र में संशोधन कर पुरुष आवेदकों (शासकीय सेवक/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) की अधिकतम आयु 40 वर्ष के स्थान पर 45 वर्ष कर दी है।
विभाग द्वारा जारी ताजा परिपत्र में कहा गया है कि शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि उक्त आयु सीमा में वृध्दि के निर्देश प्रसारित होने के उपरान्त भी विभिन्न विभागों द्वारा भेजे जाने वाले मांग-पत्र में भर्ती नियम में प्रावधानित आयु सीमा का उल्लेख किया जाता रहा है। अत: सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि अपने विभागीय नियम में तदानुसार संशोधन करने की कार्यवाही करें। जब तक भर्ती नियम में संशोधन नहीं हो जाता है तब तक सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा परिपत्र 3 नवम्बर,2012 के और उसमें संशोधन के अनुसार मानी जाये। ताजा परिपत्र में यह भी स्प्ष्अ किया गया है कि पुरुष आवेदकों के लिये की गई अधिकतम आयु सीमा वृध्दि गृह (पुलिस),वन, आबकारी एवं जेल विभाग के कार्यपालिक पदों पर लागू नहीं होगी।

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