सोमवार, 28 फ़रवरी 2011
भोपाल गैस कांड: विदेशी कंपनियों को नोटिस
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस कांड पर केंद्र सरकार की उस याचिका पर यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल्स को नोटिस भेजा है, जिसमें पीडि़तों के मुआवजे की राशि 750 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 7700 करोड़ रुपये करने की मांग की गई थी।
साथ ही शीर्ष अदालत ने मैक्लोड रसेल इंडिया से भी जवाब मागा। मैक्लोड रसेल इंडिया की यूनियन कार्बाइड में 50.9 फीसदी की हिस्सेदारी है। वर्तमान में उसे एवररेडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। यह जवाब 1989 और 1991 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की ओर से दायर की गई एक अन्य याचिका के विषय में मांगा गया है।
अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोपों को बहाल करने और मुआवजे की राशि बढ़ाने के संबंध में केंद्र की याचिका पर वह 13 अप्रैल से दैनिक आधार पर सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाडि़या की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है।
पांच सदस्यीय पीठ में न्यायाधीश अल्तमस कबीर, आर.वी. रवींद्रन, बी सुदर्शन रेड्डी और आफताब आलम शामिल हैं। पीठ ने केंद्र की उस याचिका पर भी कंपनियों को नोटिस थमाया है, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल रिट याचिकाओं को स्थानातरित करने की माग की गई है।
28-2-2011
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