राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकवाद फैलाने के मामले में दो भाइयों सहित जैश-ए-मोहम्मद के पाँच आतंकवादियों को दोषी ठहराया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरके गौबा ने नूर मोहम्मद तंत्रे, परवेज अहमद मीर, फिरोज अहमद बट, अतीक उज जमा और रजीस उज जमा को पोटा के तहत दोषी ठहराया।
इन्हें देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया।
दोषी रईस और अतीक आतंकवादी हबीबुल्ला के भाई हैं, जो 30 अगस्त 2003 को यहाँ निजामुद्दीन ब्रिज के नजदीक मिलेनियम पार्क में हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी नागरिक जहूर के साथ मारा गया था। अदालत इन आतंकियों को छह जनवरी को सजा सुनाएगी।
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