ठाकरे ट्रस्ट को जमीन आवंटन का मामला हाइकोर्ट में खारिज - सुप्रीमकोर्ट पहुंचा
भोपाल, 20 जनवरी 2011 । उच्चतम न्यायालय ने मप्र सरकार को एक नोटिस जारी करते हुये कहा है कि उसके द्वारा कुषाभाऊ ठाकरे समिति न्यास को ही दी गई 20 एकड़ जमीन के आवंटन को क्यों न 26 कर दिया जाये। उक्त नोटिस जारी करते हुये न्यायमूर्ति द्वय जीत्रएसत्रसंघवी और अषोक कुमार गांगुली ने सरकार से इस ट्रस्ट के संबंधित सभी दस्तावेज अपेक्स कोर्ट को उपलब्ध कराने के निर्देष भी दिये। उल्लेखनीय है कि इस ट्रस्ट को दी गई जमीन भोपाल के बवड़िया कलां में स्थित है और इसका बाजार मूल्य करीब 60 करोड़ रुपये है। ट्रस्ट को यह जमीन 25 लाख रुपये में आंवंटित की गई है। इसके पूर्व सुनी गई अपील के बाद अपेक्स कोर्ट ने इस आवंटन को नियमों का उल्लंघन बताते हुये इसकी भर्त्सना की थी। इस ट्रस्ट में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, वेंकैया नायडू, अलवंत आप्टे, संजय जोषी और कैलाष जोषी बतौर ट्रस्टी नामजद हैं। इस संबंध में एक एनजीओ अखिल भारतीय अपभोक्ता कांग्रेस ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे निरस्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ अब उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
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