पौध रोपणियों का अब विनियमन हो सकेगा, कानून लागू हुआ
भोपाल 7 जनवरी 2011। मध्यप्रदेश में अच्छे किस्म की रोपण सामग्री की उपलब्धता के लिये अब पौध रोपणियों का विनियमन हो सकेगा। इस संबंध में विगत 25 नवम्बर, 2010 (विनियमन) विधेयक, 2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के बाद अब यह अधिनियम के रूप में लागू हो गया है। अधिनियम का प्रकाशन 4 जनवरी, 2011 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में किया गया है।
प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन द्वारा अधिक मात्रा में गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की आवश्यकता प्रतिपादित की गयी है। उत्पादकों को सिर्फ अच्छे किस्म की रोपण सामग्री उपलब्ध हो, इसके लिये समुचित व्यवस्था बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसके लिये, नाशी जीव के प्रभाव का पता लगाने और गुणवत्ता वाले प्रकंद और कलम सामग्री का अभिलेख रखने की प्रक्रिया विकसित करना भी अपेक्षित है। पौध रोपणियों द्वारा विषाणुओं को सूचीबद्ध करने की प्रणाली अपनायी जानी चाहिये।
इस अधिनियम के लागू होने से यह सब संभव हो सकेगा।
Date: 07-01-2011
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