शनिवार, 19 जनवरी 2013

अब अपेक्स कमेटी एन्ट्री टैक्स से छूट दे सकेगी वाणिज्यिक कर विभाग ने जारी की अधिसूचना

भोपाल 18 जनवरी 2013। अब राज्य सरकार के शीर्ष स्तरीय निवेश संवध्र्दन साधिकार समिति एन्ट्री टैक्स में छूट भी दे सकेगी। इस संबंध में मंगलवार को वाणिज्यिक कर विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
जारी मप्र स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम,1976 के तहत 13 दिसंबंर,2010 को जारी विभागीय अधिसूचना में संशोधन संबंधी जारी ताजा अधिसूचना के मुताबिक, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो एक नई औद्योगिक इकाई, जिसके संबंध में शीष स्तरीय निवेश संवध्र्दन साधिकार समिति द्वारा प्रवेश कर के भुगतान से छूट की सुविधा स्वीकृत की गई हो, स्थापित करता है, इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट की सुविधा का उपभोग करने का पात्र होगा। छूट की यह सुविधा ऐसी कालावधि के लिये जैसी कि साधिकार समिति द्वारा स्वीकृत की जाये उपलब्ध होगी।
ज्ञातव्य है कि 13 दिसबंर,2010 को जारी विभागीय अधिसूचना में ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो अपनी वर्तमान वृहत या मध्यम औद्योगिक इकाई की तीस प्रतिशत पूंजी के बराबर या न्यूनतम पचास करोड़ रुपये का निवेश नई औद्योगिक इकाई की स्थापना में लगाता है, को औद्योगिक रियायतों को प्राप्त करने का हकदार माना गया है। इसी प्रकार, ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो अपने वर्तमान लघु उद्योग की पचास प्रतिशत पूंजी या न्यूनतम पच्चीस लाख रुपये के बराबर नई औद्योगिक इकाई लगाने में निवेश करता है, उसे औद्योगिक रियायतें मिल सकेंगी।

 

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