एक में नगर निगम और दूसरे में चलता है कालेज
भोपाल 29 दिसंबर 2012। राजधानी भोपाल की दो ऐतिहासिक इमारतें सदर मंजिल एवं बेनजीर भवन पुरातत्वीय घोषित होंगी। इसके लिये राज्य सरकार ने मप्र एन्शीएन्ट मान्युमेंट्स एण्ड आर्कियोलाजिकल साईट्स एण्ड रिमेंस एक्ट,1964 के तहत अपने आशय की घोषणा कर दी है तथा एक माह बाद दोनों भवन विधिवत रुप से पुरातत्वीय हो जायेंगे तथा इनका संरक्षण पुरातत्व विभाग करेगा और इसके आसपास निर्माण कार्य प्रतिबंधित हो जायेंगे। ज्ञातव्य है कि सदर मंजिल में भोपाल नगर निगम का मुख्यालय है जबकि बेनजीर भवन में सरकारी कालेज चलता है। दोनों भवन पुरातत्वीय बनने पर इन्हें खाली करा लिया जायेगा।
राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, भोपाल की हुजूर तहसील के राजस्व खण्ड क्रमांक 1839/1326 में स्थित सदर मंजिल का क्षेत्रफल 7.72 एकड़ है तथा यह भोपाल नगर निगम के कब्जे में है जिसमें उसका मुख्यालय चलता है और महापौर एवं आयुक्त सहित अन्य अधिकारी यहां बैठते हैं। इसी प्रकार, भोपाल की हुजूर तहसील के राजस्व खण्ड क्रमांक 77 में स्थित बेनजीर बिल्डिंग 3.13 एकड़ में फैली है तथा इसमें उच्च शिक्षा विभाग का कालेज चलता है।
राज्य सरकार की राय में उक्त दोनों प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने,विरुपित किये जाने,हटाये जाने,तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है। इसीलिये इन्हें राज्य संरक्षित किया जाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। भोपाल के नवाबी शासनकाल में बने ये दोनों स्मारक एक माह बाद विधिवत पुरातत्वीय घोषित कर दिये जायेंगे एवं इनका संधारण संस्कृति विभाग का पुरातत्व संचालनालय करेगा। इससे नगर निगम मुख्यालय एवं सरकारी कालेज स्थानान्तरित हो जायेंगे।
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