शुक्रवार, 7 दिसंबर 2012

लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम का दायरा बढ़ेगा


लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम का दायरा बढ़ेगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान नए वर्ष में करेंगे समीक्षा
भोपाल 7 दिसंबर 2012। मध्यप्रदेश में अब नगरीय क्षेत्रों में हेंडपम्पों के सुधार का काम भी समय-सीमा में पूरा करने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा पब्लिक सर्विस गारंटी कानून की परिधि में विस्तार के प्रयासों के कारण संभव होगा। इसके साथ ही गाँवों में पेयजल की गुणवत्ता परखने और दुकानों, संस्थानों के पंजीयन के कार्य भी निर्धारित समयावधि में होने लगेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान आगामी जनवरी माह में पुनः प्रगति की समीक्षा करेंगे। नए वर्ष में नागरिकों को नई सेवाओं का लाभ मिलेगा।
लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा पब्लिक सर्विस गारंटी अधिनियम के दायरे को बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में जो प्रमुख लोक सेवाएँ इस कानून के तहत दी जा रही हैं, उनमें बिजली कनेक्शन, चालू खसरा - खतोनी की प्रतिलिपि देना, नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र, वन्य-प्राणियों से फसल हानि पर राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आय प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना, राशन कार्ड जारी करना, विकलांगता प्रमाण-पत्र, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का कार्ड जारी करना, लाड़ली लक्ष्मी योजना में प्रकरण मंजूरी, गरीबी रेखा की सूची में नाम जुड़वाना और प्रसूति सहायता योजना आदि का लाभ शामिल है।
लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम में अभी 16 विभाग की 52 सेवाएँ शामिल हैं। पाँच विभाग - वित्त, उद्योग, वाणिज्यिक कर, योजना, आवास एवं पर्यावरण की सेवाओं को शामिल करते हुए अब 21 विभाग की सेवाएँ अधिनियम के दायरे में आएगी। श्रम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सेवाओं में विस्तार भी होगा।
नई सेवाओं को शामिल करने के लिए संबंधित विभागों ने अपनी सहमति दे दी है। अधिनियम के प्रभावशील होने के बाद से प्रदेश में डेढ़ करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से अधिकांश का निराकरण हो गया है। प्रदेश में 105 लोक सेवा केंद्र कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश को इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी प्राप्त हुई है।
 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें