शनिवार, 9 जून 2012

महेश्वर उपचुनाव के एक्जिट पोल पर प्रतिबंध


भोपाल 9 जून 2012।  मध्यप्रदेश के महेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए 12 जून को होने वाले मतदान की समयावधि सुबह आठ से शाम साढे पांच बजे की अवधि के दौरान इस उपचुनाव से संबंधित किसी भी एक्जिट पोल को संचालित करने या उसके परिणाम को किसी भी रूप में प्रचारित करने पर निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) ख के अधीन उपरोक्त उप निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन समाप्त होने के 48 घंटे पहले तक की अवधि के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी ओपिनियिन पोल या किसी भी अन्य पोल सर्वे के परिणाम सहित निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करना भी प्रतिबंधित किया है। आयोग ने इस उपचुनाव के मतदान के लिए मतदान केन्द्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। 
मतदाता निर्वाचन पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित मतदाता फोटो पर्ची प्रस्तुत कर सकेगा। यदि किसी मतदाता की फोटो मतदाता पर्ची में उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो दस्तावेज में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इन वैकल्पिक दस्तावेज में पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, आयकर पहचान पत्र, पेन कार्ड, राय एवं केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सार्वजनिक सेवा के बैंक डाकघर द्वारा गत 30 अप्रैल तक खोले गए खातों के लिए फोटोयुक्त पासबुक, किसान पासबुक, किसान बही आदि मान्य होंगे।Date9-6-2012

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