रेणु के हत्यारे के विरूद्ध रासुका की कार्रवाई की गई
उमरिया ३१ जनवरी 2011। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जारी विज्ञप्ति के अनुसार रात्रि में करीब 10 बजें कु. अन्नू उर्फ रघुबंशी उम्र 13 वर्ष जो कि अपने चाचा तारा सिंह रघुबंशी निवासी करकेली के यहां रहती थी तथा अभयराज सिंह के जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गई थी कि पास के ही अरहर के खेत में बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी, जिसकी विवेचना थाना प्रभारी नौरोजाबाद तरूण शेखर गौतम द्वारा की गई जिस पर थाना नौरोजाबाद में अप.क्र. 357/10 धारा 302 ताहि का अपराध 14 दिसम्बर को पंजीबद्ध किया गया था उक्त नाबालिग बच्ची की बलात्कार कर हत्या कर देने से पूरे करकेली कस्बे में सनसनी फैल गई थी, जिसके हत्यारों का पता लगाकर आरोपी हेमराज सिंह पिता नत्थू सिंह रघुबंशी उम्र 24 वर्ष निवासी करकेली को गिरफ्तार किया गया था, तथा एक अन्य युवक को गिर. किया गया था थाना प्रभारी श्री गौतम द्वारा प्रकरण के आरोपी हेमराज सिंह पिता नत्थू सिंह रघुबंशी निवासी करकेली के विरूद्ध रासुका की कार्रवाई किये जाने हेतु प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक उमरिया को भेजा गया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक उमरिया द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रकरण तैयार कर मान. जिलाध्यक्ष एवं जिला दण्डाधिकारी एनएस भटनागर को पुलिस अधीक्ष कार्यालय के पत्र क्र. 23/2010 उमरिया 30 दिसम्बर 2010 को जिला दण्डाधिकारी न्यायालय उमरिया में पेश किया गया जिस पर त्वरित सुनवाई करते हुए मान. जिला दण्डाधिकारी उमरिया एन.एस.भटनागर आईएएस द्वारा अपने आदेश क्र./03/निरोध/2011-/99-2 उमरिया दि. 27जनवरी2011 द्वारा रासुका में गिरफ्तार कर रीवा जेल भेजने के आदेश पारित किया है। जिसके पालन में नाबालिग बच्ची की बलात्कार कर हत्या करने वाले आरोपी हेमराज सिंह पिता नत्थू सिंह रघुबंशी उम्र 24 वर्ष निवासी करकेली के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धार 3 उपधारा 2 के तहत रासुका की कार्रवाई की जाकर उक्त को रासुका में गिर. कर जेल रीवा में भेजने हु आदेशित किया गया है। जिसके पालन में थाना प्रभारी निरीक्षक नौरोजाबाद द्वारा उक्त को गिर. कर लिया गया है। जिसे शीघ्र ही रीवा जेल भेजा जाएगा।
Date: 31-01-2011
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