इंदौर, 25 Decमंदसौर की जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी मानते हुए एक ही परिवार के 16 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 2008 में हुई थी।
मंदसौर के जिला न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने हत्या में एक ही परिवार के 16 सदस्यों को आजीवन कारावास और 500-500 रुपये के
अर्थदंड की सजा सुनाई। इनमें इसी परिवार की एक महिला भी शामिल है। घटना 28 जून 2008 की है। जब मंदसौर के मुल्तान पुरा में पंचायती चौक के हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर मौजूदा सरपंच सलीम पिता शकूर गुल्ला का मोहल्ले के कुछ लोगों से झगड़ा हो गया। झगड़े में सलीम गुल्ला के साथ उसके भाई, बेटे सहित परिवार के 16 लोग शामिल थे। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ने लगा तो मोहल्ले के ही रहने वाले 50 साल के हमीद कोका झगड़ा खत्म करवाने के लिये बीच बचाव करने पहुंचे। अपनी लड़ाई के बीच में आता देख सलीम गुल्ला
और उसके परिवार ने हमीद कोका पर लाठी, तलवार और धारधार हथियारों से हमला
कर दिया। हमीद कोका की मौके पर ही मौत हो गई। चश्मदीदों के बयान के बाद पुलिस ने एक महिला और सलीम गुल्ला सहित परिवार के सभी 16 लोगों पर भादवी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें