शुक्रवार, 8 मार्च 2013

प्रदेश के होटल-बारों में शराब पीना हुआ मंहगा

दो साल बाद बढ़ाई राज्य सरकार ने लायसेंस फीस 
भोपाल 8 मार्च 2013। राज्य सरकार ने होटल-बार में शराब पीना मंहगा कर दिया है। दो साल बाद आबकारी विभाग ने लायसेंस फीस बढ़ा दी है। पिछली बार राज्य सरकार ने 29 दिसम्बर,2010 को लायसेंस फीस बढ़ाई थी। दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार के उपक्रम पर्यटन निगम के बारों की लायसेंस फीस नहीं बढ़ाई गई है। ताजा वृध्दि 1 अप्रैल,2012 से लागू की गई है।
राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब होटल-बार लायसेंस एफएल थ्री के अन्तर्गत ऐसे नगर/शहर के लिये जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक हो में सालाना लायसेंस फीस 7 लाख 30 हजार रुपये के स्थान पर 8 लाख 80 हजार रुपये, ऐसे शहर/नगर के लिये जिसकी जनसंख्या पांच लाख से अधिक किन्तु दस लाख से कम है में लायसेंस फीस 5 लाख 85 हजार रुपये के स्थान पर 7 लाख 10 हजार रुपये, ऐसे नगर/शहर के लिये जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक किन्तु पांच लाख से कम हो में लायसेंस फीस 5 लाख 10 हजार रुपये के स्थान पर 6 लाख 20 हजार रुपये, ऐसे नगर/शहर के लिये जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु तीन लाख से कम हो में लायसेंस फीस 4 लाख 40 हजार रुपये के स्थान पर 5 लाख 30 हजार रुपये तथा जिला मुख्यालय तथा ऐसे नगर/शहर के लिये जिसकी जनसंख्या चालीस हजार से अधिक किन्तु एक लाख से कम हो में लायसेंस फीस 3 लाख 65 हजार रुपये के स्थान पर 4 लाख 40 हजार रुपये लगेगी।
इसी प्रकार, ईको/एडवेंचर पर्यटन के अधीन चिन्हित स्थल जो नगर/शहर से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं में ए श्रेणी के बार हेतु 2 लाख 75 हजार रुपये के स्थान पर 3 लाख 30 हजार रुपये, बी श्रेणी के बार हेतु 2 लाख 30 हजार रुपये के स्थान पर 2 लाख 80 हजार रुपये तथा सी श्रेणी के बार हेतु 2 लाख 15 हजार रुपये के स्थान पर 2 लाख 60 हजार रुपये लायसेंस फीस लगेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैरिटेज होटल जो पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो में लायसेंस फीस 1 लाख 42 हजार रुपये के स्थान पर 1 लाख 70 हजार रुपये लगेगी। नगर,शहर तथा वह स्थान जहां केवल मप्र पर्यटन निगम के होटल हैं में बार एफएल थ्री लायसेंस फीस यथावत 2 लाख 35 हजार रुपये होगी। अन्य जगहों पर स्थित पर्यटन निगम के होटलों के लिये नया प्रावधान करते हुये बार लायसेंस फीस 2 लाख 90 हजार रुपये तय की गई है। रिसोर्ट बार एफएल थ्री ए की लायसेंस फीस 3 लाख 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 4 लाख 40 हजार रुपये की गई है।
रेस्तरा बार एफएल 2 की नई दरें :
रेस्तरा बार एफएल 2 बार यानी जिनमें ठहरने की सुविधा नहीं है की वार्षिक् लायसेंस फीस भी बढ़ा दी गई है। अब ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, उज्जैन एवं रीवा नगरों में वार्षिक लायसेंस फीस 4 लाख 40 हजार रुपये के स्थान पर 5 लाख 30 हजार रुपये, कान्हा किसली जिला मंडला,पेंच जिला सिवनी,बांधवगढ़ जिला उमरिया, मुक्की जिला बालाघाट, पचमढ़ी जिला होशंगाबाद, मांडू जिला धार और भीमबैठिका जिला रायसेन में लायसेंस फीस डेढ़ लाख रुपये के स्थान पर 1 लाख 80 हजार रुपये लगेगी। भोपाल तालाब में कू्रज बोट हेतु लायसेंस फीस 1 लाख 10 हजार रुपये के स्थान पर 1 लाख 40 हजार रुपये लगेगी। 
इसी प्रकार वाणिज्यिक क्लब बार एफएल थ्री क की नगरीय क्षेत्र में स्थित होने पर सालाना लायसेंस फीस 3 लाख 30 हजार रुपये के स्थान पर 4 लाख 40 हजार रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने पर लायसेंस फीस 1 लाख 65 हजार रुपये के स्थान पर 2 लाख रुपये लगेगी। सिविलियन क्लब बार एफएल फोर हेतु वार्षिक लायसेंस फीस पैंतालिस हजार रुपये के स्थान पर साठ हजार रुपये होगी।
होटल के कमरे में स्टाक तय :
राज्य सरकार ने एफएल थ्री होटल बार के कमरों के फ्रीज में 60 मिलीलीटर क्षमता वाली स्पिरिट की बोतलें तथा 180 मिलीलीटर क्षमता वाली वाईन की बोतलें जो कि आयातित तथा भारत निर्मित बोतल बंद विदेशी मदिरा हो, स्टाक में रखने की अनुमति दी है। इतनी ही मात्रा एफएल थ्री क के होटल-रिसोर्ट बारों के कमरों के फ्रीज के लिये तय की गई है।




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